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किराना स्टोर में वाइन बेचने की अनुमति के खिलाफ याचिका, अगले सप्ताह होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुपरमार्केट व वॉक इन स्टोर में वाइन बेचने की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप कुशलकर ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार का यह निर्णय न सिर्फ अल्कोहल के सेवन को कम करने के उद्देश्य को पराजित करता है बल्कि लोगों को बिना किसी निगरानी के असानी से अल्कोहल की उपलब्धता का रास्ता साफ करता है।
समाज में उपेक्षित व अनाथ बच्चों के बीच काम करनेवाले याचिकाकर्ता का कहना है कि वाइन की असान उपलब्धता से गरीब तपके के बच्चे असानी से सामिजिक कुरीत समझे जाने वाले अल्कोहल की लत का शिकार हो जाएगे। इसके साथ ही बच्चों को और भी बुरी आदते लग सकती हैं। याचिका के अनुसार 27 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वाइन को सुपरमार्केट व वॉक इन स्टोर में बेचने की अनुमति संबंधी फैसले को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि सरकार के इस निर्णय से फलों से बननेवाली वाइन के उत्पादन को बढावा मिलेगा। जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा।
सरकार के शासनादेश के खिलाफ है यह फैसला
लेकिन याचिका में दावा किया गया है कि सरकार का यह निर्णय उसके 2011 के एक शासनादेश के खिलाफ है जिसके तहत सरकार ने व्यसन मुक्ति की नीति अपनाई है। सरकार की व्यसन मुक्ति नीति का उद्देश युवाओं में नशे के प्रसार को रोकना है और नशे का शौक रखनेवाले लोगों को हतोत्साहित करना है। व्यसन मुक्ति नीति के तहत सेहत के लिए खतरनाकमाने जानेवाले अल्कोहल के सेवन को रोकना सरकार का दायित्व है। सरकार का 2011 का शासनादेश कहता है कि शैक्षणिक संस्थान,सरकारी कार्यालय,अस्पताल, उद्यान,प्रार्थना स्थल व राष्ट्रीय महामार्ग के निकट अल्कोहल की बिक्री नहीं होनी चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश सरकार की ओर से 27 जनवरी 2022 को लिया गया निर्णय उसके खुद के शासनादेश के विरुद्ध है। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।
Created On :   11 Feb 2022 8:22 PM IST