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कोरोना मरीजों की पहचान छिपाने को चुनौती देने वाली याचिका हुई वापस
जबलपुर के एक पत्रकार की याचिका को हाईकोर्ट ने आधारहीन व प्रमाणहीन माना
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने बुधवार को जबलपुर के उस पत्रकार की याचिका को आधारहीन व प्रमाणहीन माना, जो कोरोना मरीजों के नाम सार्वजनिक न किए जाने संबंधी शासन के आदेश को चुनौती देकर दायर की गई थी। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ द्वारा अपनाए गए कड़े रुख के बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस ले ली गई।
पत्रकार राहुल मिश्रा की ओर से दायर इस याचिका में कोरोना टेस्ट में पाजीटिव पाए जाने वाले मरीजों के नाम सार्वजनिक न करने संबंधी शासन के 19 मई के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि पॉजीटिव पाए जाने वाले मरीजों के नाम सार्वजनिक करना व्यापक जनहित में है। ऐसे में सरकार द्वारा जारी आदेश से संबंधित पूरे दस्तावेज बुलाकर उनका परीक्षण किया जाए। केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी जेके जैन ने पक्ष
Created On :   18 Jun 2020 2:53 PM IST