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उद्धव ठाकरे गुट के मशाल चिन्ह को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशाल चिन्ह को लेकर उत्पन्न विवाद मामले में उद्धव ठाकरे गुट को राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा उद्धव ठाकरे गुट को मशाल चिन्ह आवंटित करने के फैसले को चुनौती देने वाली समता पार्टी की याचिका बुधवार को खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि समता पार्टी विचाराधीन प्रतीक (मशाल चिन्ह) पर अपने अधिकार को साबित करने में विफल रही है, क्योंकि उसने वर्ष 2004 में अपनी पार्टी की मान्यता खो दी थी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट को अंधेरी पूर्व उपचुनाव के मद्देनजर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नया नाम और मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया था।इसके बाद पूर्व रक्षा और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा स्थापित समता पार्टी ने मशाल चिन्ह पर अपना दावा करते हुए चुनाव आयोग में इसके खिलाफ एक अर्जी दायर की थी। इसके बाद उसने चुनाव आयोग के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी। आज मामले पर एकल- न्यायाधीश जस्टिस संजीव नरूला ने सुनवाई करते हुए समता पार्टी की याचिका खारिज कर दी। अपने आदेश में जस्टिस नरूला ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्ष 2004 में एक मान्यता प्राप्त पार्टी की अपनी स्थिति खोने के बाद से उसके प्रतीक पर कोई भी अधिकार साबित करने में विफल रही।
Created On :   19 Oct 2022 8:39 PM IST