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सीबीआई के निदेशक सुबोध जायसवाल नियुक्ति के खिलाफ दायर हुई याचिका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक सुबोध जायसवाल के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त राजेंद्र .वी. त्रिवेदी ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि श्री जायसवाल की सीबीआई के निदेशक के रुप में की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। अधिवक्ता सतीश तलेकर के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि श्री जायसवाल के पास भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच का अनुभव नहीं है और उनकी विश्वशनीयता संदिग्ध है। इसलिए उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल विजलेंस कमिशन (सीवीसी) के अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की सीबीआई के निदेशक पद पर नियुक्ति की जा सकती है। आईपीएस अधिकारी के पास भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही उसकी विश्वसनीयता प्रमाणिक होनी चाहिए। इस लिहाजा से जायसवाल की नियुक्ति सीवीसी के प्रावधानों के विपरीत की गई है। इसलिए याचिका में मांग की गई है कि जायसवाल की नियुक्ति से जुड़े रिकार्ड को कोर्ट में मंगाया जाए। और अंतरिम राहत के रुप में जायसवाल को सीबीआई के निदेशक के रुप में काम करने से रोका जाए।
याचिका में दावा किया गया है कि जब जायसवाल के नेतृत्व में तेलगी फर्जी स्टैंप पेपर घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी पर कई आरोप लगे थे। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौप दी गई थी। इस मामले में कोर्ट के एक आदेश में जायसवाल की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे। जिसकी जानकारी सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति से जुड़ी कमेटी को नहीं दी गई थी। याचिका में याचिकाकर्ता (त्रिवेदी) ने जायसवाल पर अपने पद का दुरुपयोग कर अपने अधिनस्थ काम करनेवालों को दाबाने का भी आरोप लगाया है। श्री त्रिवेदी के मुताबिक जायसवाल के कारण मेरा एक पद पर कार्याकाल पूरा न होने के बावजूद तबादाल किया गया। जिसे बाद मैं महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण ने रद्द कर दिया था।
Created On :   20 Nov 2021 9:34 PM IST