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हिजाब पहनने से रोकने पर छात्रा ने कॉलेज के खिलाफ दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कम उपस्थिति के चलते परीक्षा में बैठने से रोके जाने के खिलाफ होमियोपैथी की एक छात्रा ने कॉलेज के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में छात्रा ने दावा किया है कि हिजाब पहनने के चलते कॉलेज में उसे कक्षा में आने नहीं दिया जाता था इसके लिए उसकी उपस्थिति कम हुई है। महानगर के बांद्रा इलाके में रहनेवाली छात्रा एफ.बदामी ने याचिका में साफ किया है कि भिवंडी स्थिति साई होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज ने उसे हिजाब पहनने के चलते कॉलेज में नहीं आने दिया इसके लिए वह कक्षा में हाजिर नहीं हो पायी और उसकी उपस्थिति कम हुई है।
हिजाब पहनने के कारण कक्षा में नहीं बैठने दिया
याचिका में कहा गया है कि कॉलेज ने हिजाब पहननेवाली सभी मुस्लिम लड़कियों के कॉलेज में अाने पर रोक लगाई है। कुछ मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज के इस रुख के चलते कॉलेज छोड़ दिया है और कुछ लड़कियों ने हिजाब पहनना छोड़ दिया है। याचिका में छात्रा ने कहा है कि उसने अपनी परेशानी को लेकर आयुष मंत्रालय को भी पत्र लिखा था। मंत्रालय ने कॉलेज को छात्रा की परेशानी का निराकरण करने को कहा था। इसके साथ ही स्पष्ट किया था कि कॉलेज छात्रा को हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता है।
कम हुई उपस्थिति-छात्रा का दावा
इससे पहले छात्रा ने नवंबर 2017 में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तब कॉलेज ने कहा था कि वह छात्रा को कॉलेज में आने देगा। छात्रा ने कहा है कि अदालत के आदेश के बाद भी उसे कॉलेज में नहीं आने दिया गया जिससे उसकी उपस्थिति कम हुई है और अब कॉलेज उसे परीक्षा में भी नहीं बैठने दे रहा है।
याचिका में छात्रा ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह हर किसी को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की अनुमति है। ऐसे में किसी को हिजाब पहनने से रोकना यह उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। जस्टिस एसजे काथावाला की बेंच ने याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई रखी है।
Created On :   23 May 2018 6:27 PM IST