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क्रिश्चियन मिशनरी की जमीन पर सामुदायिक भवन निर्माण के खिलाफ दायर याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने दमोह में क्रिश्चियन मिशनरी की जमीन पर नगर पालिका द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला क्रिश्चियन मिशनरी और नगर पालिका के बीच का है। इस मामले में तीसरे व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है।
यह है मामला- यह जनहित याचिका दमोह के पत्रकार अनुराग हजारी ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि दमोह नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर-4 में बिना किसी अनुमति के क्रिश्चियन मिशन की जमीन पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से निर्माण कार्य शुरू करने के बाद कलेक्टर को जमीन आवंटन का आवेदन दिया गया है। इस मामले में क्रिश्चियन मिशनरी ने भी कलेक्टर के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है। इसके बाद भी निर्माण कार्य चल रहा है।
सार्वजनिक धन की होगी बर्बादी
अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि बिना किसी अनुमति के क्रिश्चियन मिशनरी की जमीन पर सामुदायिक भवन निर्माण से सार्वजनिक धन की बर्बादी होगी। इसलिए सामुदायिक भवन के निर्माण पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है।
Created On :   9 March 2021 3:38 PM IST