फीस कटौती के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

Petition filed : challenging the decision to cut fees in the High Court
फीस कटौती के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती
याचिका दायर फीस कटौती के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत कटौती को लेकर राज्य सरकार की ओर से लिए गए निर्णय को बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसको लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल ने याचिका दायर की है। जिसमें सरकार की ओर से फीस कटौती को लेकर 12 अगस्त 2021 को जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने इस बारे में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई तक स्कूलों के खिलाफ इस शासनादेश के आधार पर कड़ी कार्रवाई न की जाए। याचिका में सरकार के आदेश को अनुचित बताया गया है। और इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। क्योंकि शासनादेश में स्कूलों की ओर से साल 2021-22 के लिए तय की गई फीस में 15 प्रतिशत कटौती का प्रावधान किया गया है।

 

Created On :   26 Aug 2021 8:41 PM IST

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