व्यक्तिगत रंजिश के चलते दायर की गई याचिका, याचिकाकर्ता पर लगाई 25 हजार की कॉस्ट

Petition filed due to personal rivalry, 25 thousand cost imposed on petitioner
व्यक्तिगत रंजिश के चलते दायर की गई याचिका, याचिकाकर्ता पर लगाई 25 हजार की कॉस्ट
व्यक्तिगत रंजिश के चलते दायर की गई याचिका, याचिकाकर्ता पर लगाई 25 हजार की कॉस्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह याचिका व्यक्तिगत रंजिश के चलते दायर की गई है। डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में पूर्व में एक जनहित याचिका खारिज होने के बाद भी बिना किसी ठोस प्रमाण के दूसरी बार याचिका दायर कर दी गई। इस मामले में याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए कॉस्ट लगाई गई है। कॉस्ट की राशि मप्र विधिक सेवा समिति के कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया है। उमरिया निवासी वरुण नामदेव की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि उमरिया की महिला एवं बाल विकास की जिला परियोजना अधिकारी शांति बेले ने शासकीय धन का दुरुपयोग किया है। याचिकाकर्ता ने खुद को एक साप्ताहिक अखबार का सम्पादक बताते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के कामों में जिला परियोजना अधिकारी द्वारा जमकर धाँधली की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया कि जिला परियोजना अधिकारी के खिलाफ जाँच कराई जाए। मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने पाया कि जनहित याचिका बिना किसी ठोस प्रमाण के व्यक्तिगत रंजिश के चलते दायर की गई है। इसके आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।

Created On :   25 Dec 2020 2:47 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story