सीएम, सिंधिया और वीडी शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर याचिका खारिज

Petition filed for filing FIR against CM, Scindia and VD Sharma dismissed
सीएम, सिंधिया और वीडी शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर याचिका खारिज
सीएम, सिंधिया और वीडी शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य सभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज करने की माँग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा कि विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं, इसलिए याचिका सारहीन हो गई है। अब याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नवंबर 2020 में विधानसभा के उपचुनाव आयोजित किए गए थे। उपचुनाव के प्रचार के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य सभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन कर जनसभाएँ आयोजित कीं। इससे कोविड-19 का संक्रमण फैल सकता था। याचिका में ग्वालियर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं कराने पर एफआईआर दर्ज करने की माँग की गई थी।
ग्वालियर से स्थानांतरित होकर आई थी याचिका
यह याचिका मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर की गई थी। कोविड-19 से संबंधित याचिकाओं को 16 मार्च 2020 के आदेश के जरिए मुख्यपीठ जबलपुर बुला लिया गया था। मामले में सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।
 

Created On :   28 Jan 2021 3:53 PM IST

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