- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- राजनीतिक लाभ लेने के लिए दायर...
राजनीतिक लाभ लेने के लिए दायर याचिका स्वीकार नहीं
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए दायर याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और रीवा के जिलाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने के लिए दायर याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दी है। एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार की याचिका दायर की जाती है तो कॉस्ट लगाई जाएगी।
आम आदमी पार्टी रीवा के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में भाजपा रीवा ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कोरोनागाइड लाइन का उल्लंघन किया गया। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के आवेदन की जाँच कराई गई थी। जाँच में पाया गया कि विरोध-प्रदर्शन प्रतीकात्मक था। विरोध-प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया गया। यह याचिका राजनीतिक लाभ लेने के लिए दायर की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस लिए जाने का अनुरोध किया। वापस लिए जाने के आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।
Created On :   5 July 2021 10:06 PM IST