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मोहर्रम जुलूस के लिए दो घंटे की अनुमति मांगने हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मोहर्रम के मौके पर जूलूस निकालने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में एक गैर सरकारी संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि संस्था को 18 से 20 अगस्त 2021 के बीच दो घंटे के लिए जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ता ने मांग कि है कि इसमें एक हजार लोगों को शिरकत करने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा गया है कि नौ अगस्त 2021 को सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश में जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है और मुस्लिम समुदाय को अन्य समुदायों की तरह घर में मोहर्रम मनाने की बात कही गई है। दिशा-निर्देशों के तहत घर के बाहर ताजिया निकालने पर भी रोक लगाई गई है।
‘आल इंडिया इदारे ए तौहफूज-हुसैनियत’ नामक गैर सरकारी संस्था की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ताजिया शिया संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई सदियों से ताजिया निकाली जा रही है। बिना ताजिया के मोहर्रम अधूरा है। पिछले साल हाईकोर्ट ने कडेन प्रतिबंधों के साथ एक ताजिया निकालने की अनुमति प्रदान की थी। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने दुकानों, रेल यात्रा, होटल, मॉल को लेकर लगी पाबंदियों में छूट दी है। ऐसी परिस्थिति में मोहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की भी इजाजत दी जानी चाहिए।
Created On :   16 Aug 2021 7:32 PM IST