पार्षद का चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित करने पर विलंब से दायर याचिका खारिज

Petition filed late for disqualification of contesting election of councilor dismissed
पार्षद का चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित करने पर विलंब से दायर याचिका खारिज
पार्षद का चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित करने पर विलंब से दायर याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने पार्षद या अध्यक्ष का चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने विलंब से याचिका दायर की है। विलंब से याचिका दायर करने का कारण भी नहीं बताया है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। जैतवारा सतना निवासी रामबेटा वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने 21 नवंबर 2016 को आदेश जारी कर उन्हें पाँच साल के लिए नगरीय निकाय के पार्षद और अध्यक्ष पद का चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने विलंब से याचिका दायर करने पर याचिका खारिज कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने पक्ष प्रस्तुत किया। 
 

Created On :   5 Feb 2021 3:26 PM IST

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