बगैर लाइसेंस के चल रही नर्सरी, कार्रवाई की मांग

Petition filed - Nursery running without license, demanding action
बगैर लाइसेंस के चल रही नर्सरी, कार्रवाई की मांग
दायर याचिका बगैर लाइसेंस के चल रही नर्सरी, कार्रवाई की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के चल रही पौधों को तैयार करनेवाली नर्सरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र फ्रूट नर्सरी एंड सेल ऑफ फ्रूट प्लांट एक्ट 1969 के तहत विभिन्न फलों के पौधे तैयार करनेवाली नर्सरी को लाइसेंस लेना जरुरी है। लेकिन सैंकड़ों नर्सरी ऐसी हैं, जिन्होंने कानून के तहत निर्धारित जरुरी लाइसेंस नहीं लिया है। इसलिए सरकार के संबंधित विभाग को बिना लाइसेंस के चल रही नर्सरी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। क्योंकि बगैर लाइसेंस के नर्सरी चलाने व पौधों को बेचने का कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। फिर भी अवैध ढंग से चलनेवाली नर्सरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

न्यायमूर्ति केके तातेड व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ  ने राज्य सरकार व अन्य  प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और याचिका पर सुनवाई 22 नवबंर 2021 तक के  लिए स्थगित कर दी है। 


 

Created On :   5 Sept 2021 1:41 PM IST

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