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हाईकोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त करने के लिए याचिका दायर
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के 10 मई से 4 जून तक चलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त करने की माँग को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई करने की माँग की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है।
यह याचिका सदर निवासी अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में 10 मई से 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान केवल जमानत के मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस दौरान किसी भी तरह के दूसरे प्रकरण में सुनवाई नहीं होगी। अर्जेंट मामलों में हाईकोर्ट की अनुमति से ही सुनवाई हो सकेगी। ऐसे में याचिका खारिज हो जाती है तो याचिकाकर्ता के पास दूसरा विकल्प नहीं होगा। याचिका में कहा गया कि मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लगातार कोर्ट बंद है। इससे अदालतों पर प्रकरणों का बोझ बढ़ रहा है। इमरजेंसी होने पर कोर्ट की अनुमति से सुनवाई हो सकेगी। यदि याचिका खारिज हो जाती है तो याचिकाकर्ता के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कोई भी न्यायाधीश शहर से बाहर नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त कर सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई की जाए।
Created On :   11 May 2021 3:35 PM IST