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को-ऑपरेटिव सोसायटियों के चुनाव स्थगित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य की सभी को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव राज्य के सहकारिता विभाग की ओर से स्थगित करने के निर्णय के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सहकारिता विभाग ने 17 जून 2020 को कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर सभी को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव को टाल दिया है और मौजूदा प्रबंध समिति को अपना कार्यकाल जारी रखने को कहा है। इस आदेश के खिलाफ पेशे से किसान अरुण कुलकर्णी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक व मनमानीपूर्ण बताया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि सिर्फ प्राकृतिक आपदा, बाढ़ व सूखा की स्थिति में चुनाव टाले जा सकते हैं। नियमों के मुताबिक यदि को-ऑपरेटिव सोसायटी का कार्यकाल पूरा हो गया है और चुनाव नहीं हो सकते तो वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने प्रशासक नियुक्त करने की बजाय चुनाव को स्थगित कर दिया। यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए सहकारिता विभाग की ओर से लिए गए 17 जून 2020 के निर्णय को रद्द कर दिया जाए और को-ऑपरेटिव सोसायटी में प्राशासक की नियुक्ति का निर्देश दिया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि इस संबंध में लिया गया निर्णय राजनीति से प्रेरित है। इस विषय पर जारी अध्यादेश पर भी याचिका में सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका पर जल्द ही सुनवाई हो सकती हैं।
Created On :   10 Aug 2020 6:13 PM IST