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भीमा-कोरेगांव मामले के आरोपियों की याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले के आरोपी वरवरा राव, अरुण फरेरा व वरनन गोनसल्विस की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोपियों ने कोर्ट से अपने उस पुराने आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था जिसके तहत उनके डिफाल्ट जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों के डिफाल्ट बेल खारिज करने के उनके पुराने फैसले में कोई तथ्यगत गलती है। जिसके लिए पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने की जरुरत है। इसलिए इस मामले में पुनर्विचार का मामला नहीं बनता है। लिहाजा आरोपियों की याचिका को खारिज किया जाता है। राव फिलहाल मेडिकल जमानत पर हैं। जबकि अन्य दो आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। गौरतलब है कि यदि तय समय में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं किया जाता है तो आरोपी डिफाल्ट जमानत पाने का हकदार होता है।
एक दिसंबर 2021 को खंडपीठ ने मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को डिफाल्ट जमानत दी थी। लेकिन अन्य आरोपियों के जमानत की मांग से जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया था। पुनर्विचार याचिका में आरोपियों ने दावा किया था कि खंडपीठ के पुराने फैसले में तथ्यगत गलती है। क्योंकि भाराद्वाज की तरह राव व अन्य दो आरोपी भी डिफाल्ट जमानत पाने के हकदार है।
Created On :   4 May 2022 8:42 PM IST