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150 रुपए में वैक्सीन के लिए हाईकोर्ट में याचिका, जल्द होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के टीके की तय की गई भिन्न दरों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईएम) और भारत बॉयोटेक को कोरोना का एक टीका 150 रुपए में बेचने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। यह याचिका पेशे से वकील फैजान शेख व कानून के तीन विद्यार्थियों ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना का टीका आवश्यक वस्तु बन गया है। इसलिए टीके का प्रबंधन व वितरण निजी कंपनी के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। इससे आम लोगों की परेशानी बढेगी। याचिका के मुताबिक फार्मा जगत की बड़ी कंपनिया कोरोना के चलते पैदा हुए भय का इस्तेमाल अपने हित में कर रही हैं। क्योंकि लगातार कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तीसरे चरण के कोरोना टीकाकरण का अभियान 1 मई 2021 से शुरू हो रहा है। जिसके तहत कोरोना के टीके की आधी खेप केंद्र सरकार को जाएगी व शेष खेप राज्य सरकार कर और खुले बाजार में बेची जाएगी।
याचिका के अनुसार एसआईआई केंद्र सरकार को जीएसटी के साथ 150 रुपए जबकि राज्य सरकार को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए कोरोना का टीका उपलब्ध कराएगी। इसी तरह भारत बॉयोटेक ने राज्य सरकार के लिए कोरोना के टीके की रकम 600 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 12 सौ रुपए की दर तय की है। याचिका में कहा गया है कि फॉर्मा कंपनियों को कोरोना के टीके की रकम तय करने का अधिकार देना तर्क व न्याय संगत नहीं है।
याचिका में कोरोना के टीके की दर में समरूपता लाने का निवेदन किया गया है। टीके की अलग अलग दर संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के प्रावधानों के खिलाफ है। टीके की रकम 150 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि एसआईआई व भारत बॉयोटेक की ओर से तय की गई कोरोना के टीके की दर को रद्द किया जाए। जल्द ही इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।
Created On :   28 April 2021 5:43 PM IST