हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग बंद, आज से केवल वर्चुअल सुनवाई

Physical hearing closed in High court, only virtual hearing from today
हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग बंद, आज से केवल वर्चुअल सुनवाई
हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग बंद, आज से केवल वर्चुअल सुनवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में फिजिकल हियरिंग बंद करने का निर्णय लिया गया है। 8 से 24 अप्रैल तक हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में केवल वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने महाधिवक्ता, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और सीनियर एडवोकेट काउंसिल से विचार-विमर्श करने के बाद वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया है। 
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की कैद 
 पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी गढ़ा निवासी सतीश बर्मन को 3 साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 7 अप्रैल 2015 की है। रात 9 बजे नाबालिग अपने घर लौट रही थी, आरोपी  ने रास्ते में बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और इसके बाद किशोरी को अपने घर के अंदर ले जाने का प्रयास किया। नाबालिग हाथ छुड़ाकर अपने घर भाग आई। विशेष लोक अभियोजक अजय जैन के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई। 

Created On :   8 April 2021 3:28 PM IST

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