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हाईकोर्ट में आज से फिजिकल हियरिंग शुरू, वर्चुअल सुनवाई भी जारी रहेगी
वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेने वालो को मिलेगा परिसर में प्रवेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के साथ ही इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में लगभग चार महीने बाद सोमवार 9 अगस्त से फिजिकल हियरिंग शुरू गई है। इसके साथ ही वर्चुअल सुनवाई भी जारी रहेगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी की ओर से जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि फिजिकल हियरिंग के लिए केवल उन वकीलों, पक्षकारों और कर्मियों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक डोज ले ली हो। 60 वर्ष से अधिक आयु के वकीलोंऔर पक्षकारों को सुनवाई के लिए वर्चुअल माध्यम अपनाने की सलाह दी गई है। फाइनल हियरिंग के लिए फिजिकल हियरिंग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। इसके लिए सभी पक्षों की सहमति लेना जरूरी किया गया है। अर्जेंट हियरिंग की अर्जी वाले मामलों में विकल्प चुनने से छूट लागू रहेगी। वकीलों को सुनवाई के दौरान गाउन पहनने से छूट दी गई है। वकीलो को सुनवाई के दौरान काला कोट व बैंड पहनना अनिवार्य होगा। वकीलो से कहा गया है कि वे अपने प्रकरण का नंबर आने पर ही कोर्ट रूम में पहुँचे, ताकि भीड़ से बचा जा सके।
मास्क लगाना अनिवार्य
फिजिकल हियरिंग के दौरान वकील, पक्षकारो और कर्मियो के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेटिंग का भी पालन करना होगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमन पटेल और सचिव मनीष तिवारी ने वकीलों और पक्षकारों से कोविड गाइड लाइन का पालन करने की अपील की है।
Created On :   9 Aug 2021 1:33 PM IST