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राकेश वाधावन के उपचार से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य जेल प्रशासन को पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के कथित घोटाले के मामले में आरोपी व हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रमोटर राकेश वाधावन के उपचार से जुड़े मेडिकल दस्तावेज व उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर डाक्टरों की राय पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश मामले को लेकर आर्थर रोड जेल के चीफ मेडिकल अधिकारी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल के अस्पताल में वाधावन की हृदय संबंधी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए वाधावन को मुंबई महानगरपालिका के केईएम अस्पताल में भेजा गया है। मनीलांड्रिंग से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे वाधावन के जमानत आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सेहत ठीक न होने के आधार पर वाधावन ने कोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है।
इससे पहले मुंबई की विशेष अदालत ने वाधावन की ओर से कोरोना की परिस्थितियों के चलते मांगी गई अंतरिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया था। वाधावन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ ही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया है।
न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने वाधावन के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। मेडिकल अधिकारी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि रिपोर्ट के साथ वाधावन के उपचार से जुड़े दस्तावेज व उनके सेहत को लेकर डाक्टरों की राय भी नहीं संलग्न है। अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने कहा कि उन्हें आरोपी से जुड़े मेडिकल पेपर व रिकार्ड पेश करने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   13 Sept 2021 7:05 PM IST