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कानून का उल्लंघन होने पर पुलिस हुक्का परोसनेवाले रेस्टोरेंट के खिलाफ कर सकती है कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि रेस्टोरेंट को हुक्का परोसने के दौरान कानून का उल्लंघन करते पाया जाता है तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हाईकोर्ट ने यह बात मुंबई के साकिनाका इलाके में स्थिति एक रेस्टोरेंट के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। न्यायमूर्ति पीडी नाईक व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की अवकाशपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अशोक सरावगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल का रेस्टोरेंट सिर्फ हर्बल हुक्का उपलब्ध कराता है। फिर भी पुलिस को आशंका थी कि मेरे मुवक्किल का रेस्टोरेंट तंबाकूयुक्त हुक्का परोसता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मुवक्किल के रेस्टोरेंट में तंबाकू के साथ हुक्का नहीं दिया जाता है। फिर भी पुलिस ने महज संदेह के चलते मेरे मुवक्किल के रेस्टोरेंट की संपति को नुकसान पहुंचाया है। श्री सारवगी ने दावा किया कि पुलिस ने सिर्फ मौखिक रुप से हुक्का बंद करने को लेकर कहा है। इस बारे में कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है। मेरे मुवक्किल के रेस्टोंरेंट ने कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।
वहीं सरकारी वकील एसडी शिंदे ने कहा कि पुलिस पर लगाए गए आरोप झूठे है। पुलिस को याचिकाकर्ता के रेस्टोरेंट में जाकर नियमों के उल्लंघन करने की तस्दीक करने से नहीं रोका जा सकता है। यदि कोई कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि हुक्का उपलब्ध करानेवाले रेस्टोरेंट को कानून का उल्लंघन करते पाया जाता है तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई कर सकती है। खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका प्रलंबित है। लिहाजा इस याचिका को भी उसी याचिका के साथ जोड़ा जाए। खंडपीठ ने अब 8 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई रखी है।
Created On :   31 May 2022 9:27 PM IST