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शहीद नक्सली सप्ताह के लिए पेट्रोलिंग शुरू, पुलिस की पैनी नजर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नक्सली संगठन की ओर से हर वर्ष नक्सली शहीद सप्ताह मनाया जाता है। नक्सली आंदोलन के जनक चारू मुजुमदार की स्मृति में तथा पुलिस कार्रवाई में मारे गए नक्सलियों के स्मरण में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीद सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान नक्सली हिंसक कार्रवाई को अंजाम देते रहते हैं। व्यक्तिगत तथा सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। जिसे देखते हुए नागपुर जिले का देवलापार पुलिस स्टेशन यह क्षेत्र जंगलों से घिरा है।
संभावित नक्सलग्रस्त क्षेत्र होने से नक्सलियों की ओर से किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान को रोकने के लिए मुस्तैद हैं। नागपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शैलेष बलकवड़े के आदेश से तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी नयन आलुरकर के मार्गदर्शन में 23 जुलाई को देवलापार पुलिस स्टेशन के थानेदार सुरेश मट्टामी ने अन्य पुलिस कर्मियों तथा आरसीपी पथक पुलिस मुख्यालय नागपुर के साथ संयुक्त रूप से सर्चिंग कर रहे हैं।
देवलापार पुलिस थाना क्षेत्र के मौजा लोधा, पिण्डकापार, मुरझोड़, नवेगांव, बेलदा, फुलझरी, हिवराबजार, सवंदनी, मोगरकसा, मानेगांव, पवनी, पिपरिया, तोतलादोह क्षेत्र में लॉन्ग रेंज के जरिए संभाव्य जंगल परिसर में पेट्रोलिंग कर एरिया सर्च किया गया। नक्सलियों की ओर से किसी भी तरह की हिंसा, तोड़फोड़, जलने से नुकसान न हो इसकी उपाययोजना की गई। नक्सली शहीद सप्ताह के दौरान नियमित प्रभावी तरीके से पेट्रोलिंग की जाएगी। यह जानकारी देवलापार पुलिस ने दी है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।