पुलिस पीड़ित बच्चों को बताए की कोचिंग संस्थान पैसे वापस करने को है तैयार

Police should tell the victim children that the coaching institute is ready to return the money
पुलिस पीड़ित बच्चों को बताए की कोचिंग संस्थान पैसे वापस करने को है तैयार
हाईकोर्ट का निर्देश पुलिस पीड़ित बच्चों को बताए की कोचिंग संस्थान पैसे वापस करने को है तैयार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित बच्चों को बताए कि मशहूर कोचिंग संस्थान राव आईआईटी एकेडमी उनके पैसे वापस करने को तैयार है। इससे पहले पैसे लौटाने की शर्त पर हाईकोर्ट ने एकेडमी के निदेशक विनय कुमार पांडे को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की थी। जिसे हाईकोर्ट ने अब 24 नवंबर 2022 तक कायम रखा है। पांडे सहित एकेडमी के तीन लोगों के खिलाफ अमृत देसाई नाम के अभिभावक ने ठाणे के नौपाडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पांडे सहित तीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 406 व 34 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले सत्र न्यायालय ने पाडे को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। इसलिए गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पांडे ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। 

13 अप्रैल 2022 को पांडे ने शिकायतकर्ता के पैसे का भुगतान करने की इच्छा जताई थी। इसके मद्देनजर कोर्ट ने पांडे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। जिसे अब कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जारी रखा है। देसाई के बेटे ने साल 2019 में ढाई लाख रुपए की फीस का भुगतान करके राव एकेडमी में अपने बेटे का दाखिला कराया था। एक साल की पढाई के बाद शिकायतकर्ता ने दूसरे संस्थान में दाखिला लेने का फैसला किया और एक साल की फीस वापस मांगे थे। लेकिन पैसे नहीं मिले। इसके बाद देसाई ने पुलिस में शिकायत की। दोबारा जब यह मामला न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने आया तो शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे उसके सारे पैसे वापस मिल गए। इसलिए अब उनकी आरोपी से कोई शिकायत नहीं है। इस आशय से जुड़ा सहमति पत्र भी न्यायमूर्ति के सामने पेश किया गया। 

किंतु सरकारी वकील एचजे डेढिया ने कहा कि शिकायतकर्ता के अलावा एफआईआर में नौ और अभिभावकों के नाम का उल्लेख है। जिन्होंने अपने बच्चों की फीस एकेडमी में पढाई के लिए जमा की थी। लेकिन बाद में दूसरी जगह एडमिशन ले लिया था। एफआईआर में कुल 23 लाख 24 हजार 940 रुपए की रकम का उल्लेख है। जिसमें से दो लाख 60 हजार रुपए की रकम का भुगतान किया गया है। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल सभी विद्यार्थियों का बकाया पैसे का भुगतान करने को तैयार हैं। लेकिन इससे पहले बकाया रकम का सत्यापन जरुरी है। 

 इस आश्वासन के मद्देनजर न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे पीड़ित विद्यार्थियों को सूचना दे कि राव एकेडमी उनके पैसे देने को राजी है। न्यायमूर्ति ने यह सारा काम अगली सुनवाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आरोपी को मिली अंतरिम राहत को 24 नवंबर 2022 तक के लिए बढा दिया है। इस मामले के दो आरोपियों को सत्र न्यायालय ने पहले ही अग्रिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी। 

 

Created On :   31 Oct 2022 4:04 PM

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