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बच्ची को दिखाया अश्लील वीडियो, पाक्सो कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची को मोबाइल में अश्लील वीडियों दिखानेवाले एक 41 वर्षीय शख्स को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने मामले से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी अमरजीत कनौजिया को पाक्सो कानून के तहत दोषी ठहराते हुए तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश के सामने दावा किया कि पीड़ती बच्ची के पिता का मुंबई के उपनगरीय इलाके में अखबार बेचने का स्टाल है। साल 2015 में पीड़ित बच्ची अपने पिता के साथ स्टाल पर थी। इस बीच उसके पिता को कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तभी आरोपी वहां पर आया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। कुछ देर बाद वह पीड़ित बच्ची को अपना नया फोन दिखाने लगा।
इस दौरान उसने अपना फोन दिखाने के बहाने 12 साल की बच्ची को अश्लील वीडियों दिखाया। पीड़ित बच्ची ने खुद यह जानकारी दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई।
Created On :   26 Dec 2019 7:28 PM IST