अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का जमानत आवेदन खारिज

Pornography case - Actress Gehana Vashishts bail application rejected
अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का जमानत आवेदन खारिज
अश्लील फिल्म मामला अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का जमानत आवेदन खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अश्लील फिल्म बाने से जुड़े मामले में आरोपी फिल्म अभिनेत्री गहना वशिष्ठ के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। कारोबारी राज कुंद्रा भी इसी तरह के मामले को लेकर दर्ज दूसरी एफआईआर में आरोपी है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए वशिष्ठ ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। पुलिस ने गहना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी, 292,293, सूचना प्रद्योगिकी कानून की धारा 66ई, 67, 67ए के अलावा अन्य कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 

एक सितंबर 2021 को न्यायमूर्ति एसके शिंदे ने वशिष्ठ के जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे न्यायमूर्ति ने मंगलवार को  सुनाते हुए वशिष्ठ के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। वशिष्ठ पर मुख्य रुप से महिलाओं पर अश्लील फिल्म में अभिनय के लिए दबाव बनाने व पैसा देकर महिलाओं को बहकाने का आरोप है। 

वशिष्ठ की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिषेक येंदे ने कहा कि मेरी मुवक्किल को पहले अश्लील फिल्म बनान से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान उनके पास से सारी समाग्री जब्त कर ली गई है। मेरी मुवक्किल पहले चार माह तक हिरासत में रह चुकी है। अब उन्हें दोबारा हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। वहीं सरकारी वकील प्रजाक्ता शिंदे ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 370(ट्रैफिकिंग) लगानेके लिए आवेदन किया है। इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। इस तरह न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद वशिष्ठ के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 
 

Created On :   7 Sept 2021 6:54 PM IST

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