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ननि में कार्यरत सपनि कर्मी की सेवानिवृत्ति पर स्थगन - सपनि और नगर निगम को नोटिस, अगली सुनवाई 23 मार्च को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने प्रतिनियुक्ति पर नगर निगम जबलपुर में कार्यरत सड़क परिवहन निगम (सपनि) कर्मी को 58 वर्ष में सेवानिवृत्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने सपनि और नगर निगम जबलपुर को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब देने को कहा है।
यह है मामला - यह याचिका नगर निगम जबलपुर में टाइम कीपर के पद पर कार्यरत ब्रजेन्द्र राठौर की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि वह मूल रूप से सपनि का कर्मचारी है। सपनि बंद होने पर वह 2014 में नगर निगम जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर आ गया, तब से वह नगर निगम में कार्यरत है। सपनि ने उसे 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर 28 फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया। इस आदेश को याचिका दायर कर चुनौती दी गई। सपनि में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष 7 अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि सपनि में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। इसके बाद भी याचिकाकर्ता को 58 वर्ष में सेवानिवृत्त किया जा रहा है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने पर रोक लगा दी है।
Created On :   24 Feb 2021 3:27 PM IST