बंधक युवक को 21 दिसंबर को हाईकोर्ट में पेश करें या फिर जवाब दाखिल करें - बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आदेश

Present the mortgage youth in the High Court on December 21 or file an answer - habeas corpus petition
बंधक युवक को 21 दिसंबर को हाईकोर्ट में पेश करें या फिर जवाब दाखिल करें - बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आदेश
बंधक युवक को 21 दिसंबर को हाईकोर्ट में पेश करें या फिर जवाब दाखिल करें - बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य शासन, एसपी बैतूल और आमला टीआई सुनील लाटा को नोटिस जारी कर कहा है कि 21 दिसंबर को बंधक युवक लंगड़ पारधी को हाईकोर्ट में पेश करें या फिर जवाब दाखिल करें। जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने यह आदेश बंधक युवक की बहन की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में दिया है। रामप्यारी पारधी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया है कि 7 दिसंबर को बैतूल पुलिस उसके 30 वर्षीय भाई लंगड़ पारधी को उठाकर ले गई। थाने में रखकर उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसे किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि 11 सितंबर 2007 को मुलताई की चौथिया स्थित उनकी बस्ती में आग लगाने के बाद उसकी माँ डोडेल बाई और पिता बौंदरू पारधी की हत्या कर दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले में कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे, भाजपा नेता राजा पवार और अन्य को आरोपी बनाया गया है। हत्या के इस मामले की सुनवाई भोपाल में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चल रही है। जिसमें जल्द ही गवाही होने वाली है। लंगड़ पारधी को गवाही देने से रोकने के लिए पुलिस उसके साथ मारपीट कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राघवेन्द्र कुमार और उमाशंकर रावत ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा लंगड़ पारधी को अवैध हिरासत में रखकर मारपीट की जा रही है, ताकि उसे हत्या के मामले में गवाही देने से रोका जा सके। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर बंधक युवक को पेश करने या जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।


 

Created On :   17 Dec 2020 2:57 PM IST

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