कैदी मंजूला शेट्ये मौत मामला : जेलर व पुलिसकर्मियों को जमानत देने से इंकार 

Prisoner Manjula Shetyes death case: Refusal to grant bail to jailor and policemen
कैदी मंजूला शेट्ये मौत मामला : जेलर व पुलिसकर्मियों को जमानत देने से इंकार 
कैदी मंजूला शेट्ये मौत मामला : जेलर व पुलिसकर्मियों को जमानत देने से इंकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने कैदी मंजूला शेट्ये की मौत के मामले में आरोपी जेलर मनीषा पोखरकर व पांच महिला पुलिसकर्मियों को अंशकालिक जमानत देने से इंकार कर दिया है। इन सभी पर साल 2017 में शेट्ये की बर्बरता पूर्ण ढंग से पिटाई करने का आरोप है। जिसके चलते शेट्ये की मौत हो गई थी। आवेदन में  इन सभी आरोपियों ने जेल में कोरोना संक्रमण होने की आशंका व पारिवारिक परेशानी को आधार बनाकर जमानत देने का आग्रह किया था। आरोपियों ने दावा किया था कि उनके घर में बूढ़े अभिभावक व बच्चे हैं, जिनकी देखरेख के लिए उन्हें जमानत दी जाए। न्यायाधीश ने कहा कि अपराध के गंभीर स्वरुप को देखते हुए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही मामले की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आया है। इस तरह से न्यायाधीश ने जमानत देने से इंकार कर दिया। सभी आरोपियों को ठाणे जेल में रखा गया है।
 
 

Created On :   2 Oct 2020 6:13 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story