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गृह विभाग ने जारी की Guide lines
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में मुहर्रम के मौके पर सार्वजनिक मातम जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी। मुहर्रम पर ताजिया भी नहीं निकाला जा सकेगा। सोमवार को प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने मुहर्रम-2021 के संबंध में दिशानिर्देश का परिपत्र जारी किया है। इसके मुताबिक सरकार के कोरोना के नियमों का पालन करते हुए घर में मातम मनाना पड़ेगा। नागरिकों के हाऊसिंग सोसायटी में एकत्रित होकर मातम मनाने पर रोक रहेगी।
मुहर्रम के अवसर पर मजलिस कार्यक्रम सरकार के नियमों का पालन करके ऑनलाइन आयोजित किए जा सकेंगे। जबकि सबील-छबील (स्टॉल) लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। स्टॉल पर केवल बोतल बंद पानी वितरण करने की अनुमति होगी। स्टॉल की जगह पर सोशल डिस्टेसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
सरकार ने कहा है कि मुहर्रम के महीने के 9 वें दिन 18 अगस्त को कत्ल की रात और 10 वें दिन 19 अगस्त को यौम ए आशूरा के मौके पर मातम जुलूस निकाला जाता है लेकिन कोरोना संकट के चलते सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। इसलिए सार्वजनिक मातम जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुहर्रम के त्यौहार के लिए कोई शिथिलता नहीं दी जाएगी।
Created On :   9 Aug 2021 8:50 PM IST