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कार्यपालन यंत्री को उपयंत्री पद पर रिवर्ट करने पर रोक
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने मण्डी बोर्ड जबलपुर में कार्यरत कार्यपालन यंत्री को उपयंत्री के पद पर रिवर्ट करने के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने मण्डी बोर्ड को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। यह याचिका मण्डी बोर्ड जबलपुर में कार्यपालन यंत्री वीरेन्द्र कुमार सोनी और सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री ब्रजभूषण फौजदार की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश पर 11 नवंबर 2019 को उन्हें कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया था। ब्रजभूषण फौजदार को सेवानिवृत्त होने के कारण कार्यपालन यंत्री पद के सभी लाभ दिए गए थे। 16 फरवरी 2021 को मण्डी बोर्ड ने वीरेन्द्र कुमार सोनी को कार्यपालन यंत्री से उपयंत्री के पद पर रिवर्ट करने का आदेश दिया। वहीं ब्रजभूषण फौजदार से कार्यपालन यंत्री पद के सभी लाभ वापस लेने का आदेश दिया। अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल ने तर्क दिया कि मण्डी बोर्ड ने जिस आदेश के जरिए याचिकाकर्ताओं को कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नत किया था, उसी आदेश का हवाला देकर उन्हें रिवर्ट कर दिया। यह अवमानना की श्रेणी में आता है। इसके लिए मंडी बोर्ड की एमडी के खिलाफ अवमानना का प्रकरण चलाया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने कार्यपालन यंत्री को उपयंत्री के पद पर रिवर्ट करने के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब-तलब किया है।
Created On :   24 Feb 2021 3:05 PM IST