मोहारी जलाशय को पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव निरस्त करने पर रोक

Prohibition on cancellation of proposal to lease Mohari reservoir
मोहारी जलाशय को पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव निरस्त करने पर रोक
मोहारी जलाशय को पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव निरस्त करने पर रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने पनागर स्थित मोहारी जलाशय मामले में अपर कलेक्टर द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके जरिए अपर कलेक्टर ने मोहारी जलाशय को 10 साल के पट्टे पर दिए जाने के जनपद पंचायत के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने राज्य सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित पनागर के अध्यक्ष श्रीलाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जनपद पंचायत पनागर ने उनकी समिति को मोहारी जलाशय 10 साल के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के खिलाफ फिशरमैन मछुआ समिति ने अपर कलेक्टर के समक्ष धारा 91 प्रस्तुत कर दी। अपर कलेक्टर ने पहले प्रस्ताव पर रोक लगाई फिर प्रस्ताव को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने तर्क दिया कि मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 91 के तहत अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्ताव के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। इस मामले में केवल धारा 85 के तहत कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अपर कलेक्टर ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए जनपद पंचायत के प्रस्ताव को निरस्त किया है।
 

Created On :   7 Jan 2021 2:53 PM IST

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