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महिला सरपंच के खिलाफ एफआईआर पर रोक, पूर्व मंत्री संजय पाठक सहित अन्य को नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने कटनी जिले की बम्होरी ग्राम पंचायत की सरपंच बबिता जायसवाल के खिलाफ एफआईआर और अन्य कार्रवाई पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक संजय पाठक, कटनी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब माँगा है। बम्होरी ग्राम पंचायत की सरपंच बबिता जायसवाल की ओर से दायर याचिका में कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए। उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल, पूर्व विधायक सौरभ सिंह, पदमा शुक्ला से कराया। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू कर दी गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 दिसंबर 2020 को पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक संजय पाठक के कहने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया। अधिवक्ता विष्णु देव चौहान ने तर्क दिया कि सरपंच के खिलाफ राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने महिला सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है।
Created On :   10 Jan 2021 6:15 PM IST