पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक

Prohibition on FIR lodged against former director
पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक
पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने परिवार डेयरी एलाइड लिमिटेड ग्वालियर के पूर्व डायरेक्टर फूल सिंह राजपूत के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की जाए। अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया गया है।मालवीय गंज इटारसी निवासी फूल सिंह राजपूत की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह वर्तमान में शिक्षक है। वह वर्ष 2009 में परिवार डेयरी एलाइड लिमिटेड के डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। उसका कंपनी की गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद कलेक्टर ने 19 अगस्त 2019 को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। अधिवक्ता सुबोध कठर के तर्क सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। 
 

Created On :   9 April 2021 3:47 PM IST

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