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एमडी-एमएस के 52 छात्रों से बढ़ी हुई फीस वसूलने पर रोक
![Prohibition on increasing fees from 52 MD-MS students Prohibition on increasing fees from 52 MD-MS students](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2019/12/prohibition-on-increasing-fees-from-52-md-ms-students_730X365.jpg)
भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज के छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज के एमडी-एमएस कोर्स के उन 52 छात्रों को हाईकोर्ट से राहत मिली है, जिनसे कॉलेज प्रबंधन द्वारा करीब सवा दो लाख रुपए की अतिरिक्त फीस वसूली जा रही थी। वैकेशन बैंच की जस्टिस नंदिता दुबे और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए और उन्हें परीक्षा में अस्थाई रूप से शामिल किया जाए। बैंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की है।
यह याचिका डॉ. मयंक करोडे व 51 अन्य की ओर से दायर की गई है। आवेदकों का कहना है कि उन्हें वर्ष 2019-2020 के सत्र में एमडी-एमएस कोर्स में
काउंसिलिंग के बाद दाखिल मिला था। उस दौरान उन्हें बताया गया था कि उनकी एक साल की फीस 11 लाख 55 हजार रुपए होगी। इसी आशय का एक पत्र डीएमई ने भी जारी किया था। याचिका में आरोप है कि हाल ही में एनरोलमेंट (परीक्षा) फॉर्म भरने के दौरान याचिकाकर्ताओं से कहा गया कि उनकी फीस बढ़ गई है, इसलिए उन्हें अब 31 दिसंबर 2019 तक 13 लाख 75 हजार रुपए भरना होंगे। ऐसा न होने की सूरत में उनको परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन के इस रवैये को चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई थी। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान वैकेशन बैंच के सामने
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद वैकेशन बैंच ने अंतरिम आदेश पारित कर सरकार को जवाब पेश करने 4 सप्ताह का समय प्रदान किया।
Created On :   31 Dec 2019 7:33 AM GMT