चयन सूची जारी करने पर रोक - सागर विवि में गैर शैक्षणिक कर्मियों की भर्ती के मामले पर हाईकोर्ट का निर्देश

Prohibition on release of selection list - High court directive on Sagar University case
चयन सूची जारी करने पर रोक - सागर विवि में गैर शैक्षणिक कर्मियों की भर्ती के मामले पर हाईकोर्ट का निर्देश
चयन सूची जारी करने पर रोक - सागर विवि में गैर शैक्षणिक कर्मियों की भर्ती के मामले पर हाईकोर्ट का निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।सागर के डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के लगभग 150 गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया की चयन सूची जारी करने हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी न की जाये। अगली सुनवाई 15 दिनों के बाद होगी। दीपक सिंह मरावी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि निर्धारित नियम के तहत केंद्र सरकार के किसी विभाग या एजेंसी में रिक्त पदों के लिए कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, रोजगार समाचार व संबंधित विभाग व एजेंसी की वेबसाइट में आवेदन की अंतिम तिथि के 45 दिनों के पूर्व सूचना जारी करना आवश्यक है। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय प्रशासन ने केवल एक स्थानीय हिंदी समाचार पत्र में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया और पदों के लिए आवेदन करने के लिए केवल 28 दिन का समय दिया। विज्ञापन 17 सितंबर को अखबार में प्रकाशित किया गया और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर थी। मामले में आवेदन प्रकिया में पक्षपात का आरोप लगाते हुए भर्ती प्रकिया पर रोक लगाये जाने की राहत चाही गई थी। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रायन डिसिल्वा और अधिवक्ता ईशान सोनी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी।
 

Created On :   7 Feb 2020 2:33 PM IST

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