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मालिक और मध्यस्थ पर जालसाजी का अपराध दर्ज

डिजिटल डेस्क,सतना। दुकान बिक्री का अनुबंध कर 36 लाख रुपए लेने के बाद किसी और के साथ सौदेबाजी करने की शिकायत पर अमरपाटन पुलिस ने दुकान मालिक और उसके सहयोगी पर जालसाजी का अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सुरेन्द्र प्रसाद पटेल पुत्र शिवधारी पटेल निवासी बम्हनाड़ी थाना रामनगर, ने 5 अगस्त 2022 को अमरपाटन में स्थित अपनी जमीन और दुकान 50 लाख में बेचने का अनुबंध शुभम पुत्र लालजी गुप्ता 25 वर्ष, रिगरा थाना देहात, के साथ किया था, जिसके बाद खरीददार ने 36 लाख रुपए का भुगतान कर दिया और शेष 14 लाख की रकम 2 माह के अंदर रजिस्ट्री कराने पर देने की बात कही। इस पूरी बातचीत और लिखा-पढ़ी में रामहित पटेल पुत्र रामखेलावन पटेल निवासी वार्ड क्रमांक-15 अमरपाटन और सीताराम पटेल ने गवाह के रूप में अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
चोरी-छिपे दूसरे को बेच दी दुकान
अनुबंध के बाद दुकान मालिक सुरेन्द्र पटेल ने अपने सहयोगी रामहित पटेल की मदद से ज्यादा कीमत मिलने पर अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करते हुए जाली दस्तावेज लगाकर 5 सितंबर को दुकान की रजिस्ट्री रामचरण पुत्र रामदास साहू निवासी अमरपाटन, के नाम पर करा दी। उधर जब शुभम ने रजिस्ट्री के लिए सुरेन्द्र से संपर्क किया तो उसने इंकार कर दिया। जालसाजी की बात पता चलते ही पीडि़त ने एडिशनल एसपी सुरेन्द्र जैन से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक से चर्चा के बाद अमरपाटन थाना प्रभारी संदीप भारतीय को कार्रवाई के निर्देश दिए। तब जाकर पुलिस ने आरोपी सुरेन्द्र पटेल और रामहित पटेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 406,420 और 120बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
Created On :   14 Nov 2022 2:04 PM IST












