15 क्विंटल गांजे की तस्करी के केस में अंतत: अभियोजन फेल

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कोर्ट में टिक नहीं पाई पुलिस 15 क्विंटल गांजे की तस्करी के केस में अंतत: अभियोजन फेल

डिजिटल डेस्क,सतना। 15 क्विंटल गांजे की तस्करी के एक बहुचर्चित मामले में अंतत: अमरपाटन पुलिस टिक नहीं पाई। एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल जज योगिराज पांडेय की अदालत में अभियोजन फेल हो गया, लिहाजा साक्ष्य के अभाव आरोपी दोषमुक्त हो गए। यह वही बहुचर्चित मामला है, जिसमें आरोपी बनाए गए आबकारी आरक्षक शैलेन्द्र सिंह की जेल में मौत हो गई थी।

इसी मामले में आबकारी के आरक्षक की जेल में हो चुकी है मौत

काम नहीं आए 11 साक्षी, 61 दस्तावेज 

फरियादियों के अधिवक्ता अरूण सेन ने बताया कि थाना पुलिस ने 15 मार्च 2010 को ग्राम बर्रेह में ट्रक क्रमांक एमपी 37 एक्स 7049 से 291 किलो और ट्रक के नीचे पड़ा 495 किलो, कार एमपी 19 सीए 1805 से 57 किलो और ट्रैक्टर-ट्रॉली से 655 किलो कुल 1 हजार 498 किलो गांजा जब्त किया था। अमरपाटन पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (2) (सी), 25 के तहत चार्जशीट पेश की थी। आरोप था कि आरोपियों ने कार और  ट्रक में गांजा मंगवाया था। जो बर्रेह गांव में ट्रैक्टर और कार में लोड कर अन्य लोगों को बिक्री के लिए भेजा जा रहा था। पुलिस का मुख्य आरोप यह था कि आरोपियों ने बयान में गांजा मंगाना और तस्करी करना स्वीकार किया है।

पुलिस पर थे फर्जी फंसाने के आरोप:

अदालत में आरोपियों ने पुलिस द्वारा झूठा फंसाया जाना कहा और यह भी कहा कि सुमंत सिंह घटना दिनांक को मेडिकल कॉलेज रीवा में, सामंत सिंह बांधवगढ़ में था। नरेन्द्र ने बताया कि वह रीवा में था और अन्य आरोपियों ने कहा  कि उन्हें उर्फियत का नाम देकर प्रकरण में आरोपित किया गया, जबकि वैभव ने बताया कि कार उसकी नहीं है। कार का उपयोग उसके जीजा शैलेन्द्र सिंह करते थे और वाहन आज भी शैलेन्द्र सिंह के घर में है। अदालत ने सम्पूर्ण प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर आरोपी रामनरेश जायसवाल, सुमंत सिंह, सामंत सिंह, मनोज सिंह, वैभव हांडा, नरेन्द्र सिंह, उपेन्द्र सिंह को संदेह के लाभ और प्रकरण में अभियोजन द्वारा सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अरूण सेन, महेश्वर प्रताप सिंह, देवेन्द्र शर्मा और ऋषभ देव सिंह ने पक्ष रखा।
 

Created On :   15 Nov 2022 3:58 PM IST

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