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ग्राहकों के मास्क न पहनने पर दुकानदारों पर जुर्माना लगाने का विरोध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनगर राज्य सरकार ने जो नए नियम घोषित किए हैं। उनमें ग्राहकों के मास्क न पहनने और कोरोना संक्रमण से जुड़े दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर दुकानों और अस्थापना (इस्टैबलिशमेंट) पर 10 हजार रुपए के जुर्माने का जो प्रावधान किया है। वह कारोबारियों को पसंद नहीं आ रहा है। कारोबारियों को डर है कि इस सरकार के नियम का इस्तेमाल जबरन वसूली के लिए किया जा सकता है। इसके जरिए कुछ लोग जानबूझकर दुकानदारों को निशाना बना सकते हैं। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विरेन शाह ने कहा कि मास्क को जरूरी किए जाने के फैसले से हम सहमत हैं। लेकिन किसी दुकान या अस्थापना में मास्क न पहनने वाले व्यक्ति को 500 रुपए जबकि दुकान और अस्थापना पर 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है जो गलत है। शाह ने कहा कि यह सरासर अन्याय है। अगर कोई व्यक्ति दुकान या अस्थापना में आते ही मास्क उतार देता है तो इसके लिए दुकानदार या अस्थापना चला रहा व्यक्ति कैसे जिम्मेेदार हो जाएगा। कारोबारी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और इस नियम को वापस लिया जाना चाहिए। इस तरह के नियम से इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। जैसे-जैसे जुर्माने की रकम बढ़ेगी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि जिन देशों में यह वेरियंट फैला है वहां से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारेंटाइन और जांच जैसे नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए या संभव हो तो वहां से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई जाए।
Created On :   28 Nov 2021 7:57 PM IST