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एसिड अटैक के पीड़ितों को नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि रीवा में पिछले सप्ताह हुई एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में रीवा सहित प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए गए हैं। प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में एसिड अटैक के पीड़ितों को पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत अंतरिम और अंतिम मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पीडि़त परिवार की देखभाल और सहायता के लिए एक पैरा लीगल वॉलेंटियर की नियुक्ति की जाए। सुनवाई के दौरान कानूनी सहायता के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति की जाए। पीडि़त और परिवार की सहायता के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
Created On :   16 Jun 2021 5:39 PM IST