- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- क्रिप्टो करेंसी विधेयक के बारे में...
क्रिप्टो करेंसी विधेयक के बारे में दें जानकारी, लगाई गई है जनहित याचिका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आगामी 17 जनवरी 2022 को क्रिप्टो करेंसी को लेकर लाए गए विधेयक के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश पेशे से वकील आदित्य कदम की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डीपी सिंह ने खंडपीठ को बताया कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेग्युलेशन आफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी विधेयक लाया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक पर चर्चा के बाद कानून पारित किया जाएगा। इस पर अधिवक्ता आदित्य कदम ने कहा कि साल 2018 व 2019 में भी इसी तरह की बात कही गई थी। लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टों करेंसी का नियमन न होने के चलते अनुचित तरीके से कारोबार किया जा रहा है। जिससे निवेशकों के अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल कोई कानून व्यवस्था व प्राधिकरण नहीं है, जहां पर क्रिप्टोकरंसी से जुड़ी शिकायतों को निपटाया जा सके।
इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम केंद्र सरकार को किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते हैं। चूंकि केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर विधेयक लाई है। इसलिए हमे 17 जनवरी को बताया जाए कि इस विधेयक को लेकर आगे क्या कदम उठाए गए हैं।
Created On :   29 Nov 2021 8:32 PM IST