मवेशियों को सड़कों पर लाने वालों को दंड का प्रावधान

By - Bhaskar Hindi |10 Jan 2023 10:10 PM IST
संशोधन का फैसला मवेशियों को सड़कों पर लाने वालों को दंड का प्रावधान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में मवेशियों को सड़कों पर लाने वालों के खिलाफ अब कैद के बजाय दंड की सजा दी जाएगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 163 (1) में संशोधन का फैसला लिया है। राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि मवेशियों को सड़कों पर लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कारावास की सजा को खत्म कर दिया गया है। जबकि दड़ वसूलने का प्रावधान को शामिल किया गया है। वनमंत्री ने कहा कि पुराने कानून में बदलाव करने की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है।
Created On :   10 Jan 2023 10:10 PM IST
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