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चयन के लिए बेहतर पद्धति अपनाने पीएससी स्वतंत्र
डिजिटल डेस्क जबलपुर। पीएससी द्वारा सामान्य पद्धति से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि उम्मीदवारों के बेहतर चयन के बारे में कौन सी पद्धति बेहतर है, उसका चुनाव करने पीएससी स्वतंत्र है। चूंकि मामले में चयन प्रक्रिया में दुर्भावना के कोई आरोप नहीं लगाए गए, इसलिए उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह फैसला सागर निवासी नीरज साहू व फरीन्द्र कुमार शर्मा की ओर से वर्ष 2015 में दायर याचिका पर दिया। आवेदकों का कहना था कि वर्ष 2013 में पीएससी द्वारा सांईंटिफिक ऑफीसरों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में वो शामिल तो हुए थे, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गलत पद्धति अपनाए जाने से वो चयन से वंचित हो गए थे। आवेदकों का कहना था कि स्केलिंग पद्धति के जरिए फिर से मैरिट लिस्ट बनाए जाने के निर्देश पीएससी को दिए जाएं। ऐसा इसलिए, क्योंकि दूसरी पद्धति से जांच होने पर याचिकाकर्ता चयनित हो जाएंगे। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान पीएससी की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पक्ष रखते हुए याचिका खारिज योग्य बताया। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के आधार पर याचिका खारिज कर दी ।
Created On :   22 Nov 2019 3:00 PM IST