लॉकडाउन के चलते खड़े सार्वजनिक - मालवाहक वाहनों का टैक्स हुआ माफ

Public- good vehicles tax waived due to parked during lockdown
लॉकडाउन के चलते खड़े सार्वजनिक - मालवाहक वाहनों का टैक्स हुआ माफ
लॉकडाउन के चलते खड़े सार्वजनिक - मालवाहक वाहनों का टैक्स हुआ माफ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संकट के चलते शुरु लॉकडाउन के मद्देनजर राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और मालवाहक वाहन मालिकों को राहत दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व मालवाहक वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक की कालावधि का वाहन कर माफ कर दिया गया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने मंत्रालय में पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन के चलते वाहन मालिकों का काफी नुकसान हुआ है। उनकी मांग थी कि इस नुकसान के मद्देनजर सरकार टैक्स में राहत प्रदान करे। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद थे। इसलिए राज्य सरकार ने 6 माह के लिए वाहन कर माफ करने का फैसला लिया है। इस कर माफी का लाभ मालवाहक वाहन, पर्यटक वाहन, खुदाई के काम करने वाले वाहन, निजी सेवा वाहन, व्यवसायिक कैम्पर्स वाहन व स्कूल बसों को मिलेगा। इनकी कुल संख्या 11 लाख 40 हजार 641 है। इस कर माफी से राज्य सरकार को 700 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।       

पीडब्लूडी के ठेकेदारों के पंजीकरण की अवधि बढ़ी

राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (पीडब्लूडी) के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारो को राहत दी गई है। कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर ठेकेदारों के पंजीयन की अवधि दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। कोरोना संकट के कारण यातायात व मजदूरों की उपलब्धता पर असर पड़ा है। ठेकेदारों के पास काम पूरा होने का प्रमाण पत्र व टर्नओवर से जुड़े दूसरे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। विभाग के ध्यानार्थ जब यह बात लाई गई तो राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण ने ठेकेदारों के लिए पंजीयन की अवधि को दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे विभाग के पास डेढ़ करोड़ रुपए तक की राशि वाले पंजीकृत ठेकेदारों को पंजीयन के लिए दिसंबर तक का समय दिया गया है।लॉकडाउन के चलते ठेकेदारों के कामकाज पर असर पड़ा है। 


 

                         

Created On :   26 Aug 2020 9:53 PM IST

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