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डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरण में कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार
डिजिटल डेस्क, पुणे। डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की दस दिनों की हिरासत में की गई जांच में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। जिसे लेकर न्यायालय ने सोमवार को दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं एक आरोपी की हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ाई।
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरण में सीबीआई ने राजेश बंगेरा, अमित दिगवेकर तथा शरद कलसकर को गिरफ्तार किया हैं। तीनों की हिरासत खत्म होने के कारण सोमवार को उन्हें प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी एस. एम. ए. सय्यद के समक्ष पेश किया गया।
सरकारी वकील विजयकुमार ढाकणे ने जांच की केस डायरी न्यायालय के समक्ष रखी और बंगेरा तथा दिगवेकर को 14 जबकि कलसकर को 17 सितंबर तक सीबीआई हिरासत बढ़ाकर देने की मांग की। ढाकणे ने कहा कि बंगेरा और दिगवेकर को वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश हात्या की जांच के लिए कर्नाटक पुलिस के हवाले करना है। इसलिए सभी गिरफ्तार आरोपियों की एकत्रित जांच करने के लिए सीबीआई को यह एक ही अवसर मिलेगा।
उस पर बचाव पक्ष के वकील धर्मराज चंडेल ने हिरासत बढ़ाने को विरोध करते हुए कहा कि सभी आरोपियों से जांच की जा चुकी है। बंगेरा से कोल्हापुर एसआईटी के अधिकारियों ने सीबीआई के जांच अधिकारियों के सामने मारपीट की। यह बात गंभीर है। इस आरोप का खंडन करते हुए ढाकणे ने कहा कि मारपीट की शिकायत के बाद बंगेरा को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया था। उस समय उसने डॉक्टर को मारपीट की जानकारी नहीं दी। डॉक्टरों द्वारा दिए गए चिकित्सा जांच की रिपाेर्ट में बंगेरा को जख्म होने का नहीं कहा गया है।
दोनों पक्षों जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने हिरासत में की गई, जांच में प्रगति नहीं हुई है ऐसा कहकर बंगेरा और दिगवेकर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और दोनों को 17 सितंबर तक कर्नाटक के न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। वहीं शरद कलसकर की सीबीआई हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई।
Created On :   10 Sept 2018 10:07 PM IST