6 हजार की रिश्वत लेने वाले क्वालिटी इंस्पेक्टर को पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

Quality inspector got 5 years of jail and penalty in bribery case
6 हजार की रिश्वत लेने वाले क्वालिटी इंस्पेक्टर को पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना
6 हजार की रिश्वत लेने वाले क्वालिटी इंस्पेक्टर को पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

डिजिटल डेस्क, कटनी। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने अभियुक्त हरिकिशन सोनकर क्वालिटी इंस्पेक्टर जिला कटनी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में चार वर्ष के सश्रम कारावास, पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 13(2) के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले में विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त अभिषेक मेहरोत्रा द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई।

लाट पास करने मांगे थे 6000 रुपए
मामला यह है कि दिनांक 12/09/2014 को शिकायतकर्ता बंटू रोहरा ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर से शिकायत की थी कि उसकी कटनी में राइस मिल सियाराम इंडस्ट्रीज के नाम से है। उसका छोटा भाई लकी रोहरा उक्त कंपनी का प्रोप्राइटर है, वह भी सियाराम इंडस्ट्रीज का कार्य देखता है। उसके द्वारा सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड कटनी से अनुबंध अनुसार चावल के लाट जमा कराने गए थे। लाट नंबर 14 को पास करने के लिए क्वालिटी इंस्पेक्टर हरकिशन सोनकर उससे 6000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं, यदि वह उन्हें रिश्वत की राशि नहीं देगा तो क्वालिटी इंस्पेक्टर उसके अगले लाट पास नहीं करेंगे।

सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन कार्यालय के सामने से गिरफ्तार
उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त ट्रेपदल निरीक्षक राजीव गुप्ता  द्वारा दिनांक. 15/09/2014 को आरोपी हरिकिशन सोनकर क्वालिटी इंस्पेक्टर को 6000 रुपये की रिश्वत लेते हुए सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन कार्यालय कटनी के सामने से गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त द्वारा पकड़े जाने पर आरोपी के हाथों की उंगलियां सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त उक्त मामले का अभियोगपत्र विशेष न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क के आधार पर आरोपी हरकिशन सोनकर क्वालिटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए विशेष न्यायालय द्वारा दण्डित किया है।

 

Created On :   31 Dec 2018 4:37 PM IST

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