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आरोपी देशमुख कौन सी मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहे है
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जानना चाहा है कि मनी लांड्रिग से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख कौन सी मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहे है। सेहत ठीक न होने(मेडिकल के आधार) के आधार पर जमानत पर तत्तकाल सुनवाई के लिए आग्रह करना परेशानी बन गया है। क्योंकि बडे पैमाने पर जमानत आवेदन आरोपी की ओर से इसी आधार पर कोर्ट में दायर किए जा रहे है। हाईकोर्ट ने इस तरह तत्काल सुनवाई करने की मांग करने की प्रथा की निंदा करते हुए देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। देशमुख फिलहाल भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीबीआई की हिरासत में है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई ने कहा कि पहले हमे लिखित रुप से बताया जाए कि आरोपी (देशमुख) के सामने कौन सी मेडिकल इमरजेंसी है। न्यायमूर्ति ने कहा कि उनके सामने देशमुख के जमानत आवेदन पर तत्काल सुनवाई करने के लिए बुधवार को निवेदन दिया गया था। इसलिए इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए रखा गया है। अन्यथा हम जमानत के पुराने मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देते। जो की कई सालों से प्रलंबित है।
न्यायमूर्ति ने कहा कि हम नहीं चाहते की कल को कोई कुछ कहे। कई आरोपी पांच से दस साल से जेल में बंद है। ऐसे आरोपियों को सुनवाई के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कह कर हम नए मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते है। हमने सिर्फ आपाता मेडिकल स्थिति व अंतिम संस्कार से जुड़े मामलों की तत्तकाल सुनवाई करने की बात कही थी। यदि हम इस संबंध में कोई निर्देश जारी करेंगे तो हर कोई मेडिकल के आधार पर जमानत के लिए आवेदन दायर करेगा।
इससे पहले सुनवाई के दौरान देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि उनके मुवक्किल के मामले में मेडिकल इमरजेंसी है। कुछ दिनों पहले उनके मुवक्किल जेल में कंधे के डिसलोकेट होने की परेशानी के चलते जेजे अस्पताल में भर्ती थे। इसलिए मेरे मुवक्किल की सेहत से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में मंगाई जाए। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि पहले हमे बताया जाए कि आरोपी के सामने क्या मेडिकल इमरजेंसी है। इसके बाद हम प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को जवाब देने को कहेंगे। और फिर यदि जरुरी हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट मंगाएगे। इसके बाद न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।
मनी लांड्रिंग के आरोप में ईडी ने देशमुख को पिछले साल गिरफ्तार किया था। देशमुख फिलहाल भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीबीआई की हिरासत में है। पिछले दिनों निचली अदालत ने मनीलांड्रिग मामले में देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए अब देशमुख ने हाईकोर्ट में अपील की है।
Created On :   8 April 2022 9:13 PM IST