प्रश्न पत्र वायरल: व्हिसल-ब्लोअर के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

Question Paper Viral: Prohibition on action against whistle-blowers
प्रश्न पत्र वायरल: व्हिसल-ब्लोअर के खिलाफ कार्रवाई पर रोक
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 4 अपै्रल अगली सुनवाई की तय प्रश्न पत्र वायरल: व्हिसल-ब्लोअर के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए व्यापमं घोटाले के व्हिसल-ब्लोअर डॉ. आनन्द राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगामी आदेश तक कोई भी कठोर कारवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की है।
दरअसल, एमपी टीईटी के प्रश्न पत्र का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। स्क्रीनशॉट में लक्ष्मण सिंह का नाम दिख रहा था। इसी स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर कर व्हिसल-ब्लोअर डॉ. आनंद राय ने सवाल किया था कि ये लक्ष्मण सिंह कौन हैं। इसके बाद सीएम ऑफिस में उपसचिव के पद पर पदस्थ लक्ष्मण सिंह मरकाम ने डॉ. राय और कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ भोपाल के अजाक थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। दोनों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसी मामले को अनुचित करार देते हुए निरस्त करने के लिए डॉ. राय की ओर से यह याचिका दायर की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, शशांक शेखर के साथ अधिवक्ता वरुण तन्खा ने कोर्ट को बताया कि उक्त पोस्ट सागर के एक निजी कॉलेज से वायरल हुई थी। आवेदक ने अपनी पोस्ट में किसी का अपमान नहीं किया, ना ही जातिगत आधार पर कुछ कहा। इस पर सरकार की ओर से जवाब के लिए समय माँगा गया। कोर्ट ने मोहलत देते हुए आगामी आदेश तक आवेदक के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए।
 

 

Created On :   1 April 2022 11:04 PM IST

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