राहुल गांधी को मिली कोर्ट में उपस्थिति से छूट,  सोनिया की तबियत खराब होने का हवाला

Rahul Gandhi exempted from appearing in court, citing Sonias ill health
 राहुल गांधी को मिली कोर्ट में उपस्थिति से छूट,  सोनिया की तबियत खराब होने का हवाला
आरएसएस मानहानि मामला   राहुल गांधी को मिली कोर्ट में उपस्थिति से छूट,  सोनिया की तबियत खराब होने का हवाला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयं संघ (आरएसएस) के मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक दिन के लिए यानि शनिवार को कोर्ट में उपस्थिति से छूट दे दी है। आवेदन में सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी मां (कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी) की तबीयत ठीक नहीं हैं। वे अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान वे अपनी मां के साथ रह सके इसलिए उन्हें कोर्ट में उपस्थिति से छूट दी जाए। आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने सांसद गांधी के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में मानहानि की शिकायत की हैं। कुंटे ने अपनी शिकायत के लिए राहुल गांधी द्वारा साल 2014 में चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण को आधार बनाया है। 

सांसद राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एलसी वडीकर ने उनके मुवक्किल (राहुल) की ओर से कोर्ट में उपस्थिति से छूट को लेकर किए गए आवेदन को मंजूर कर लिया है और मामले की सुनवाई 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। 

इससे पहले कुंटे के वकील ने गांधी के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्थायी छूट देने के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रही है। ऐसे में आरोपी की ओर से कोर्ट में उपस्थिति से छूट मांगने का आशय संदेहजनक लगता है। इस दौरान कुंटे ने भी कोर्ट में उपस्थिति से छूट को लेकर आवेदन किया था। कुंटे ने आवेदन में कहा था कि उनके पैर में चोट लगी है। इसलिए उन्हें कोर्ट में हाजरी से छूट दी जाए। मजिस्ट्रेट ने कुंटे के आवेदन को भी मंजूर कर लिया। इधर ठाणे जिला न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने राहुल गांधी मामले की सुनवाई कर रही मजिस्ट्रेट कोर्ट को सांसद व विधायक के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के रुप में नामित किया है। 
 

Created On :   18 Jun 2022 6:11 PM IST

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