मुकादमा रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

Rahul Gandhi reached the court to quash the defamation case
मुकादमा रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
मानहानि मामला मुकादमा रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी ने मानहानि से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट पहुंच गए है। मुंबई की स्थानीय अदालत ने इस मामले में राहुल को समन जारी किया है। राहुल ने कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महेश श्रीमल ने मुंबई के गिरगांव कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है। जिस पर सुनवाई के बाद गिरगांव कोर्ट ने राहुल को समन जारी किया है। 

मजिस्ट्रेट कोर्ट में की गई शिकायत के मुताबिक राहुल ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली की थी। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय व मानहानि टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के चलते प्रधानमंत्री को मीडिया व सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। शिकायत के मुताबिक राहुल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को ‘कमांडर इन थीफ’ बताया था। इस तरह से राहुल ने प्रधानमंत्री पर चोरी का आरोप लगाया था। जो की पूरी तरह से मानहानिपूर्ण है। 

वहीं राहुल ने अपनी याचिका में इस शिकायत को तथ्यहीन बताया है और कहा है कि यह शिकायत कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का आदर्श उदाहरण है। याचिका में निचली अदालत के आदेश को खामीपूर्ण बताया गया है और कहा कि गया है कि आदेश में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। महज तकनीकी रुप से आदेश जारी कर दिया गया है। इसलिए इस आदेश को खारिज कर दिया जाए और निचली अदालत में में इस शिकायत के आधार पर कोर्ट में जारी कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

बुधवार को राहुल की याचिका न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने सुनवाई के लिए आयी। चूंकि सुनवाई के दौरान राहुल के वकील सुदीप पासबोला मौजूद नहीं थे। इसलिए न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। 

 

Created On :   17 Nov 2021 8:02 PM IST

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