राफेल विमान खरीद पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को मिली राहत 12 जून तक बरकरार 

Rahul Gandhis relief in controversial remarks on Rafale aircraft purchase
राफेल विमान खरीद पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को मिली राहत 12 जून तक बरकरार 
हाईकोर्ट राफेल विमान खरीद पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को मिली राहत 12 जून तक बरकरार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राफेल जेट खरीद सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर विवादों में घिरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बांबे हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रखी गई है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने गुरुवार को राहुल गांधी को किसी तरह की सख्त कार्रवाई से दिए गए संरक्षण को आगामी 12 जून तक बढ़ा दिया है। साल 2018 में राजस्थान में एक सभा में राहुल गांधी ने राफेल विमान खरीद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि कमांडर इन थीफ, चौकीदार चोर है। इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता महेश श्रीमल ने राहुल गांधी के खिलाफ स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी। जिसके बाद गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद साल 2021 में राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस शिकायत को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति अमित बोरकर के समक्ष गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। राहुल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप पासबोला के उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया। महेश श्रीमल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नितिन प्रधान ने इसका विरोध किया। हालांकि अदालत ने मामले की सुनवाई 12 जून तय की और राहुल को गिरगांव अदालत में पेश होने से दी गई राहत को बरकरार रखा। 

Created On :   13 April 2023 5:13 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story